बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 83 से चल रहे स्टॉल को गैरकानूनी तरीके से किया ध्वस्त, मनपा के कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल..

भरपाई की हो रही है मांग..

संवाददाता- (इस्माइल शेख)
मुंबई-
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के परेल, स्थित एफ- दक्षिण विभाग ने, शिवड़ी के फातिम चर्च स्कूल के पास से काफी पूराने एक स्टॉल पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है! जिसपर 50 प्रतिशत अपाहिज बच्चे की मां स्टॉल की मालकिन कांचन ने कार्रवाई को गलत बताते हुए, उन्हें टारगेट किए जाने और नुकसान किए जाने का आरोप लगाए हैं!

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जानकारी के मुताबिक बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एफ-दक्षिण विभाग ने शिवड़ी के फातिमा चर्च स्थित काफी पूराने स्टॉल पर तोड़क कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है! स्टॉल की मालकिन ने बताया कि इस कार्रवाई से संबंधित मनपा के लायसंस या मेंटेनस किसी भी विभाग के कर्मचारी ने इन्हें सूचित करना भी सही नही समझा और आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए इनका भारी नुकसान किया है, जिसके खिलाफ कांचन माळवे ने मनपा प्रशासन से शिकायत करते हुए भरपाई की मांग की है!

मामले में एफ-दक्षिण विभाग के मेंटेनस दुय्यम अभियंता एफ1 केशव राव.ओवे ने बताया, कि कार्रवाई के दौरान स्टॉल मालिक के पास मनपा नियमानुसार 313 का परवाना नही मीला जिसके बाद लायसंस विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है! उन्होंने यह भी कहा, कि स्टॉल मालिक को कहो कि हम कॉओपरेट करेंगे, शिका़त करने से कोई फायदा नही है दुसरी जगह कहीं स्टॉल लगा लें हम कार्रवाई नही करेंगे बस इतनी मदद कर सकते हैं! संबंधित लाइसेंस विभाग के वरिष्ठ निरिक्षक विजय अडसूल से जानकारी लेने के लिए अधिकारीत समय पर संवाददाता से मुलाकात नही हो पाई! फोन पर उन्होंने संवाददाता को बाद में सुबह के वक्त मिलने को कहा, एक हफ्ते के टालमटोल के बाद मुलाकात पर उन्होंने बताया, कि कार्रवाई से संबंधित एरिया इंस्पेक्टर से मिलो वही आप को सही जानकारी दे सकेंगे! लाईसेंस एरिया इंस्पेक्टर गणेश मुदाळे ने बताया, कि उनके पास चर्मकार का परवाना दिया गया था, पर उन्होंने चेंज ऑफ युजर्स करते हुए दुकान खोल रखी थी, जब कि मनपा नियमानुसार यह मान्य नही होता इसलिए कार्रवाई की गई है!

आप को यहां जानकारी देते चलें कि एक हफ्ते तक लगातार धक्के खाने के बाद जो लाईसेंस विभाग के एरिया इंस्पेक्टर ने जानकारी दी वह सरासर गलत है! जब की कार्रवाई की गई स्टॉल को चर्मकार का लाइसेंस नही दिया गया था, पहले वहां बीड़ी शोप हुआ करता था, चर्मकार वाला मामला पास के स्टॉल का है! इसका मतलब लाईसेंस के एरिया इंस्पेक्टर को कार्रवाई के बाद भी जानकारी नही है! अानन-फानन में कार्रवाई की गई है! दुसरी तरफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका के नियमानुसार अधिकारीयों से मिलने या जानकारी हासिल करने का समय सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 से 5 के बीच का है, इसपर खास आयुक्त की ओर से निर्देश दिया गया है! पर यहां एफ-दक्षिण विभाग के लायसंस निरिक्षक विजय अडसूल ने समय पर नही मिलते हुए सवेरे मिलने को कह रहे हैं! मनपा नियम पर आप को अधिक जानकारी देते हुए बता दें, कि मनपा अधिकारियों को दोपहर 3 से 5 नागरीकों को मिलने के अलावा सवेरे भोजन अवकाश से पहले उनके कार्यरत इलाकों की निगरानी और निरिक्षण का समय बताया जाता है! ऐसे में समय से हटकर संवाददाता को समय देना और मामले में जानकारी देने के लिए हफ्तेभर टालमटोल करना गलत कार्रवाई का अंदेशा दर्शा रहा है!

स्टॉल मालकिन ने बताया कि उनका एक लौता बेटा 50 प्रतिशत गतिमंद है जिसके भविष्य का खयाल करते हुए उन्होंने अपने जीवन की जमापूंजी स्टॉल पर लगा दी है ! सारी सरकारी प्रकृया सही होने के बावजूद सन् 83 से संचालित एवं मुंबई दुकाने व स्थापना नियम 1948 के तहत परवाना होने के बाद भी बीना जानकारी स्टॉल को तोडकर ध्वस्त कर दिया है!

परीक्षण विभाग की जे. ई. सलाका खाड़े ने बताया, कि लाईसेंस नही होने के कारण कार्रवाई की गई है, संवाददाता ने जब पूछा, कि सन् 80 के आस-पास के स्टॉल पर आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं जब की स्टॉल मालकिन के पास पूराने सर्वे पावती, लाईट बील, गुमास्ता लाईसेंस के साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका से संबंधित और भी पेपर हैं, तो उन्होंने बताया, कि उनके पास सारे पेपर अवैध थे, इसलिए कार्रवाई की गई है! और स्टॉल मालकिन की मनपा नियम से हट कर हम मदद भी करने को कह रहे हैं कि कहीं और जाकर अपना स्टॉल लगा लो, दबे लफ्जों मे उन्होंने कहा कि हम पर इस विषय मे काफी दबाव है, पर स्टॉल की मालकिन लिख कर देने को कह रही है, जो हम ऑफिसियली नही कर सकते! अगर वह कहीं और स्टॉल लगाते हैं तो हम कार्रवाई नही करेंगे पर लिखित में नही दे सकते!


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