सहाय्यक आयुक्त संजोग एस. कबरे के इशारे पर DO का जॉनी सल्डाना के अवैध निर्माणों को खुला समर्थन और संरक्षण
सुभाष कोटियन
मुंबई– महाराष्ट्र सरकार की मंशा है, कि मुंबई झोपड़ा मुक्त हो! इसलिए लीगल झोपड़ा मालिकों, दुकानदारों के पुनर्वसन कराती है! जिसके लिए SRA का गठन कराया गया है! 2025 तक सभी झोपड़े खत्म करने की योजना है! मनपा का दायित्व है, कि वह नए झोपड़े बनने ही ना दें! इसके लिए उसने भी तमाम कड़े कानून बनाए हैं!
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मगर क्या होगा जब बाड़ ही खेत चरने लगे, तो मालिक क्या करेगा? वहीं हाल मनपा मुंबई का भी है! मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत रोज-रोज नए झोपड़े तैयार करा लिए जाते हैं! लाखों रुपए के रिश्वत लेकर आए दिन मनपा वार्डों में किए जाने वाले अवैध निर्माण की खबरें छापी जाती है! शिकायतें की जाती है! मगर मनपा के जिम्मेदार अफसर कोई कार्रवाई नहीं करते! इसी कारण भ्रष्टाचार फैलता ही जा रहा है! हो सकता है सहाय्यक आयुक्त के इशारे पर भ्रष्ट सहायक अभियंता के जरिए रिश्वत लेकर गैरकानूनी निर्माण कराए जाते हो और रिश्वत की रकम ऊपर के सभी अधिकारियों और महाराष्ट्र शासन के मंत्रियों तक पहुंचती हो अन्यथा गैरकानूनी निर्माण बेधड़क चलते न रहते!
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ताजा खबर पी/उत्तर मनपा क्षेत्र में आने वाले वार्ड क्रमांक 32 का है! जहां ओपन प्लॉट पर G+2 के 24 रुमों का अवैध निर्माण किया जा रहा है! मामला मालवानी चर्च, बाजार गली, बीना सिंह हाउस के सामने का है! प्लास्टिक सीट डाल कर उसके भीतर अवैध 3 महला 24 रुम बनाए जा रहे हैं! जिसका कांट्रैक्टर अवैध निर्माणकर्ता, मनपा का दलाल, जॉनी सलडाना है! जिसे सहाय्यक आयुक्त संजोग एस. कबरे के इशारे पर अभियंता अमोल राठौड़ का खुला समर्थन और संरक्षण प्राप्त है! जिसमें लाखों का लेनदेन किया गया है!
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बता दें कि कमीशन ज्यादा देने के कारण कांट्रेक्टर घटिया मटीरियल लगाकर धोकादायक निर्माण करते हैं! अभी कुछ दिनों पूर्व ही घटिया मटीरियल से बन रहा दो मंजिला मकान भरभरा कर गिर चुका है! जिसमें दबकर दो लोगों की मौत भी हुई थी! क्या महाराष्ट्र सरकार और मनपा के शीर्ष अधिकारी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो! अवैध रूप से नए झोपड़े न बने? यदि हां तो तुरंत निष्पक्ष जांच कराएं! इसके पूर्व अवैध निर्माण गिराया जाए साथ ही कांट्रेक्टर जॉनी सालडाना के विरुद्ध मनपा के परिपत्र क्रमांक DMC/Z- 3/OD/LIC/222- दिनांक 24/11/1998 के अनुसार मनपा अधिकारी MPDA Act-1981 तथा MPDA एवं IPC अधिनियम 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करें!
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अब ऐसे में उक्त वैधानिक आदेशों की अवहेलना कर पी/उत्तर वार्ड के सहाय्यक आयुक्त व भ्रष्ट अभियंता (DO) अमोल राठौड़ द्वारा कांट्रैक्टर जॉनी सलडाना के रिक्त भूखंड पर किए जा रहे 24 रूम के तीन महला अवैध निर्माणों पर किसी प्रकार का कोई निर्णय अथवा कोई कार्रवाई का न होना ही इनके भ्रष्टाचार को बेनकाब करती है! जाहिर सी बात है, कि कॉन्ट्रैक्टर जॉनी सलडाना से “अर्थ पूर्ण” व्यवहार करके पी/उत्तर वार्ड के भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट अभियंता अमोल राठौड़ उक्त अवैध निर्माणों को संरक्षण प्रदान किए हुए हैं! क्या राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे इस अवैध निर्माण और धन वसूली का संज्ञान लेंगे ?
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