कोरोना के सैंपल जांच के लिए बुधवार से कस्तुरबा अस्पताल में अतिरिक्त यंत्रणा कार्यान्वित होगी..
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा 31 मार्च तक आगे बढ़ाई जाएगी..
– स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी
- विलगीकरण के लिए अस्पताल के बेड्स अधिग्रहित करने का जिलाधिकारियों को अधिकार.
- दिन में 250 सैंपल की जांच की यंत्रणा के.ई.एम.अस्पताल में शुरू की जाएगी.
- जे.जे.अस्पताल में, हाफकिन इन्स्टिट्यूट और पुणे के बीजे महाविद्यालय में सैंपल की जांच की सुविधा.
- धूलियाँ, औरंगाबाद, मिरज, सोलापुर चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रयोगशाला शुरू की जाएगी.
- कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 450 व्हेंटिलेटर स्वतंत्र रूप से होंगे.
- मुंबई, पुणे और नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 1584 विमान के 1 लाख 81 हजार 925 यात्रियों की जांच.
संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई- करोना के मद्देनजर महाराष्ट्र कोवीड-19 उपाययोजना अधिसूचना लागू होने से जरूरत पड़ने पर विलगीकरण के लिए निजी अस्पतालों के बेडस् अधिग्रहित करने के अधिकार जिलाधिकारियों को दिए गए है! साथ ही मुंबई स्थित कस्तुरबा गांधी अस्पताल की प्रयोगशाला में भी सैंपल की जांच प्रक्रिया बढ़ाने के लिए बुधवार से यंत्रणा कार्यान्वित होगी, जिसके बाद यहाँ दिन में 350 सैंपल जांच की सकेगी! इसके अलावा के.ई.एम.अस्पताल में दिन के 250 सैंपल जांच हो सकेगी, ऐसी तरह की यंत्रणा शुरू की जा रही है! इसके अलावा 15 से 20 दिनों में जे.जे.अस्पताल, हाफकिन इन्स्टिट्यूट और पुणे स्थित बीजे महाविद्यालय में भी सैंपल जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यह जानकारी स्वास्थ्यमंत्री राजेश टोपे ने रविवार को हुई पत्रकार परिषद में जानकारी दी!
इस दौरान, राज्य की स्कूल, महाविद्यालय, मॉल के साथ-साथ अब पुरातन वस्तू संग्रहालय बंद रखने के निर्देश भी दिये गए है और महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के जरिये आयोजित की जानेवाली परीक्षाएं 31 मार्च तक आगे बढ़ाई जाए, यह आयोग को सूचित किए जाने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने दी!
स्वास्थ्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य में 32 कोरोना के मरीज मिले है! संदेहास्पद मरीजों की सैंपल जांच के लिए अगले कुछ दिनों में राज्य भर के धूलियाँ, औरंगाबाद, मिरज, सोलापुर ऐसे अलग-अलग चिकित्सा महाविद्यालयों में भी प्रयोगशाला शुरू किये जाएंगे!
इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए और संक्रमन टालने की दृष्टि से राज्य सरकार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खबरदारी के उपाय किए जा रहे है! जरूरत के अनुसार यात्रा करने और अनावश्यक भीड़ न करने, तथा भीड़ को टालने का आवाहन भी लगातार नागरिकों से किया जा रहा है! स्वास्थ्यमंत्री ने बताया, कि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था और सार्वजनिक जगहों पर निजर्तुंकीकरण करने के लिए संबंधित यंत्रणा को भी निर्देश दिए गए है! राज्य में आवश्यकता पड़ने पर कोरोना के मरीजों पर इलाज के लिए 450 व्हेंटिलेटर स्वतंत्र रूप से रखे गए है! इसके अलावा जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों से भी व्हेंटिलेटर लिए जाएंगे!
रविवार को उन्होंने मुंबई के सेवन हिल अस्पताल, कस्तुरबा गांधी अस्पताल एवं प्रयोगशाआला का निरीक्षण किया! सेवन हिल अस्पताल में सात देशों से आए यात्रियों का क्वारंटाईन किया जा रहा है! उन्हें वहां किस तरह की सुविधा मुहैया की जा रही है, इस संदर्भ में अधिक जानकारी ली गई है! यहाँ पर तकरीबन एक हजार बेड्स उपलब्ध है! इसके साथ ही जरुरत के लिए पुलिस यंत्रणा भी तैनात की गई है!
कस्तुरबा अस्पताल के बाह्य मरीज विभाग में जो समस्याएँ है, उसे दूर करने के निर्देश भी मुंबई महापालिका के अधिकारियों को दिये गए है! इस अस्पताल में विलगीकरण के लिए 80 बेड्स है और वहाँ पर और 125 बेड्स बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है! इस अस्पताल के प्रयोगशाला में दिन के 100 सैंपल जांच होती है, इसको और अधिक बढ़ाकर अब 250 सैंपल की जांच होगी, इस तरह का सेटअप भी वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है! बुधवार से इस प्रयोगशाला में दिन लगभग 350 सैंपल की जांच हो सकेगी, यंत्रणा की ऐसी क्षमता निर्माण की गई है!
केईएम अस्पताल में भी बुधवार से 250 सैंपल की जांच हो सके ऐसी यंत्रसामग्री लगाई जाएगी! स्वास्थ्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला का विस्तारीकरण किया जा रहा है और जे.जे.अस्पताल, हाफकीन इन्सि्ट्यूट, बीजे वैद्यकीय महाविद्यालय में 15 से 20 दिनों में प्रयोगशाला शुरू किये जाएेंगे! साथ ही कस्तुरबा अस्पताल के विलगीकरण कक्ष में दाखिल मरीजों को समाचार-पत्र, टीवी, वायफाय की सुविधा भी उपलब्ध की जा रही है!
पुलिस के माध्यम से वाहन चालकों की होनेवाली ब्रीथ ॲनालायजर जांच भी रोकने के सूचना दिये गये हैं ऐसा उन्होंने जानकारी दी! गत शनिवार की रात पिंपरी- चिंचवड स्थित 5 और रविवार सुबह औरंगाबाद स्थित 1 मरीज कोरोना बाधित होने से राज्य के कोरोना बाधित मरीजों की कुल संख्या 32 हुई है और औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती किए गए 59 वर्षीय महिला ने रशिया और कझ़ाकिस्तान में यात्रा की है, हालांकि अभी उनकी तबीयत ठीक है!
राज्य में रविवार 95 संदेहास्पद मरीजों को भर्ती किया गया हिय! 15 मार्च तक मुंबई, पुणे और नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 1 हजार 584 विमान के 1 लाख 81 हजार 925 यात्रियों की जांच की गई है! इसके अलावा राज्य में अब तक बाधित क्षेत्र से कुल 1043 यात्री आए है! 18 जनवरी से बुख़ार, सर्दी, खांसी के लक्षणे दिखाई देने पर राज्य के अलग-अलग विलगीकरण कक्ष में अब तक 758 लोगों को भर्ती किया गया है! अब तक भर्ती किए गए मरीजों में से 669 लोगों के प्रयोगशाला के सैंपल करोना निगेटिव आए है और 32 लोग पॉझिटिव बताए गये हैं! वर्तमान राज्य के विविध विलगीकरण कक्ष में 75 संदेहास्पद मरीज़ भर्ती है!
- राज्य के जिला एवं मनपावार कोविडबाधित मरीज़ों का विवरण इस तरह से है-
- पिंपरी चिंचवड मनपा- 8 मरीज, पुणे- 7, मुंबई- 5, नागपुर- 4, यवतमाल- 2, रायगड, ठाणे, कल्याण, नई मुंबई, औरंगाबाद, अहमदनगर प्रत्येक जगह एक ऐसे कुल 32 मरीज बताए गए हैं!
राज्य में 13 मार्च 2020 से संक्रमित बीमारी अधिनियम कानून 1897 लागू किया गया है और इसके अनुसार इस अधिनियम के खंड 2, 3 और 4 के अनुसार महाराष्ट्र कोविड-19 उपाययोजना नियम 2020 यह अधिसूचना निर्गमित की गई है! इस अधिनियम के अनुसार कोविड-19 उद्रेक प्रतिबंध एवं नियंत्रण के लिए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा, संचालक स्वास्थ्य सेवा, संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संशोधन, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिलाधिकारी और महानगरपालिका आयुक्त यह सक्षम अधिकारी के रूप में घोषित किए गए है! इसके लिए उनके कार्यक्षेत्र में इस उद्रेक के नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाययोजना करने के लिए उन्हें विशेषाधिकार प्रदान है!
इस अधिसूचना के अनुसार,
1. इन अधिकारियों ने बताए गए सरकारी एवं निजी अस्पतालों में अलगीकरण कक्ष स्थापन किया जाएगा!
2. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने प्राधिकृत किए गए प्रयोगशाआला में ही कोविड-19 बीमारी का निदान करना जरूरी रहेगा!
3. 14 दिन का घरगुती अलगीकरण तथा अलगीकरण कक्ष के अलगीकरण यह नियमों के अनुसार आवश्यक है और इन सूचनाओं का पालन नहीं करनेवाले व्यक्तियों पर कार्ररवाई करने के अधिकार सक्षम अधिकारियों को रहेंगे!
4. कोविड-19 बीमारी के संदर्भ में गलत जानकारी अथवा अफवाह फैलानेवाले व्यक्ति के खिलाफ अथवा प्रतिबंध और नियंत्रण उपाययोजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने के अधिकार भी इस अधिसूचना के अनुसार सक्षम अधिकारियों को प्रदान किए गए है!
5. अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में उद्रेक निदर्शन में आने पर यह क्षेत्र प्रतिबंधित करना अथवा उद्रेक नियंत्रण के लिए अन्य आवश्यक निर्बंध लगाना, आदि अधिकार भी सक्षम अधिकारियों को रहेंगे!
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