अब इन दुकानों को भी मिली खोलने की अनुमति, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

विशेष संवाददाता- (IFT)
नई दिल्ली-
केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन फेस 2 के तहत देश भर के लोगों की और भी सहुलियत पर अधिक विस्तार करते हुए, नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं! इसके तहत काफी कामों को शुरु करने के राज्य सरकारों को पेशकश की गई है!

केंद्र सरकार के नई दिशा-निर्देश के मुताबिक, अब ‘लॉकडाउन’ के बीच घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट कर्मचारियों को काम करने की छूट दी गई है! इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, पाव बनाने वाली बैकरी तथा कारखाने साथ ही, आटा मिल, इलेक्ट्रि‍क पंखे तथा स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है! गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा, कि ‘शहरी क्षेत्रों में ‘लॉकडाउन’ के दौरान पाव बनाने वाली बेकरी अथवा कारखाने जैसे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, एवं दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत दी गई है!

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साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं गाइडलाइन के मुताबिक मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति दी गई है! स्कूली बच्चों की किताबों की दुकान और इलेक्ट्रिक पंखे की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है! आटा और दाल मिल, पाव बनेने वाली बैकरी अथवा कारखाने को भी छूट दी गई है! हालांकि लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट एवं अनुमति रेड जोन में लागू नहीं होंगे! इस तरह के दिशा-निर्देश में जानकारी दी गई है! बताया गया है, कि यह केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे!


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